ताजा समाचार

Arvind Kejriwal : क्या Arvind Kejriwal को मिलेगी आजादी? दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा आज दोपहर 2.30 बजे अपना फैसला

Arvind Kejriwal : दिल्ली हाईकोर्ट आज दोपहर 2:30 बजे Arvind Kejriwal की जमानत मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े धन का धोखाधड़ी केस की जांच कर रही ईडी ने रौज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी, जहां हाईकोर्ट ने Kejriwal की जमानत पर अस्थायी रोक लगाई थी। बताया गया है कि रौज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को Arvind Kejriwal को जमानत दे दी थी। इसके बाद Kejriwal ने सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय को चुनौती दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 26 जून को सुनवाई करेगा।

Arvind Kejriwal : क्या Arvind Kejriwal को मिलेगी आजादी? दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा आज दोपहर 2.30 बजे अपना फैसला

Nothing Phone 3 की पहली झलक आई सामने, डिजाइन और फीचर्स देख रह जाएंगे दंग
Nothing Phone 3 की पहली झलक आई सामने, डिजाइन और फीचर्स देख रह जाएंगे दंग

Arvind Kejriwal की जमानत मामला

दिल्ली हाईकोर्ट आज दोपहर 2:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा। रौज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को Arvind Kejriwal को जमानत दे दी थी। ईडी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जाने का फैसला किया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद, दोनों पक्षों ने अपने लिखित सबमिशन दिए थे। इसके बाद, आज न्यायाधीश सुधीर जैन की अदालत में इस फैसले को सुनाया जाएगा। इस फैसले में यह तय होगा कि क्या Kejriwal की जमानत पर अस्थायी रोक लगेगी, जब तक हाईकोर्ट उसकी जमानत पर अंतिम फैसला नहीं करती।

Kejriwal ने सुप्रीम कोर्ट को दी चुनौती

Kejriwal ने शनिवार को हाईकोर्ट के अस्थायी रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अगर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक नहीं लगाई होती, तो AAP के प्रमुख शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर निकल आते। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि न्यायाधीश का आदेश असंतुलित था। उसने यह भी दावा किया है कि उसे अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था।

Punjab News: पाकिस्तान के लिए भारत में चल रहा था बड़ा जासूसी नेटवर्क! पंजाब पुलिस ने किया यूट्यूबर का पर्दाफाश
Punjab News: पाकिस्तान के लिए भारत में चल रहा था बड़ा जासूसी नेटवर्क! पंजाब पुलिस ने किया यूट्यूबर का पर्दाफाश

Kejriwal के वकील ने हाईकोर्ट में लिखित तर्क प्रस्तुत किए थे, जिसमें यह दावा किया गया था कि ईडी द्वारा की गई दावे “स्पष्ट रूप से गलत, भ्रांतिपूर्ण और छल से समान” हैं। इस पर ईडी ने भी बार-बार तर्क दिया कि उसे न्याय नहीं मिला और उसके सभी तर्कों को प्रारंभ में ही खारिज कर दिया गया है।

Back to top button